समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की याचीका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी है। गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान के वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिस पर सीजेआई ने कहा उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
दरअसल, 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी।अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने फरवरी में मीडिया से बातचीत में बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी है और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।