पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के साथ संघ को जोड़ने के लिए एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर नागरिक मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।
लिखित बयान दाखिल करने में गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके वकील नारायण अय्यर ने देरी की माफी के लिए एक आवेदन दायर किया था।
वकील अय्यर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल दिल्ली में रहता है और एक सांसद होने के नाते खूब यात्रा करता है जिसके कारण देरी हुई।
अय्यर ने मीडिया को बताया, मजिस्ट्रेट की अदालत ने देरी को माफ कर दिया और लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया है, जिसमें कांग्रेस नेता से एक रुपये का हर्जाना मांगा गया है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है.