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इलाहाबाद HC ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं को 12 सितंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मामलों पर बहस करने की दी अनुमति

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सक्षम पक्ष और वकील 12 सितंबर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपने मामले पेश और बहस कर सकते हैं।इससे पहले 11 सितंबर को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई थी।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है की जो व्यक्ति इलाहाबाद और लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठों में वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपने अनुरोध निम्नलिखित ईमेल पते पर भेज।
इलाहाबाद:
– आपराधिक मामले: vc_allahada_criminal@allahadahighcourt.in
– सिविल मामले: vc_allahada_civil@allahadahighcourt.in

लखनऊ बेंच:
– आपराधिक मामले: vc_lucknowcriminal@allahadahighcourt.in
– सिविल मामले: vc_lucknow_civil@allahadahighcourt.in

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About the Author: Neha Pandey

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