दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शुक्रवार को कंझावला हिट-एंड-ड्रैग मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दलीलें सुनने के लिए 25 मई की तारीख को सूचीबद्ध किया है। इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नीरज गौर ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 25 मई को सूचीबद्ध किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आगे की सुनवाई के लिए मामला इस अदालत को सौंपा गया है। 18 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लेकर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
अदालत ने 13 अप्रैल को मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी मुहैया कराई गई। आरोपी व्यक्ति दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पुलिस ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी है। अमित खन्ना और भारद्वाज पर मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार भी मामला दर्ज किया गया। चार्जशीट के मुताबिक, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है।
दरसअल 20 वर्षीय लड़की की स्कूटी की 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को कार से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद लड़की के कपड़े गाड़ी में फंस जाते हैं, गाड़ी उसे करीब 12 किमी तक घसीटती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
प्रारंभ में, आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में, पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी थी।