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गैर इरादतन हत्या मामला: जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने 3 व्यक्तियों को सुनाई सात साल की कैद की सजा

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।कुलगाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवेज इकबाल ने दोषियों मोहम्मद अमीन भट, रऊफ अहमद भट और यूनिस अहमद भट पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, न्यायाधीश ने मुकदमे के दौरान अभियुक्त द्वारा पहले ही बिताई गई हिरासत की अवधि पर विचार किया।
यह मामला 9 सितंबर, 2016 को कुलगाम जिले में तीन दोषियों और पीड़ित बशीर अहमद पारे के बीच हुए विवाद से उपजा था, जिसके कारण अंततः श्रीनगर के एक अस्पताल में अहमद की मौत हो गई। न्यायाधीश ने तीनों व्यक्तियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया, यह देखते हुए कि उनकी मृतक के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी।

जबकि अभियुक्तों ने अपने पारिवारिक संबंधों और जेल में रहने के कारण उन पर और उनके परिवारों पर आई महत्वपूर्ण कठिनाइयों का हवाला देते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया, अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक जिया उर रहमान खान के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्तों को उनके खिलाफ सबूत दिए जाने पर कानून की पूरी सजा से बचने की अनुमति देना न्याय का गर्भपात होगा। खान ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की उदारता न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर देगी और न्याय को बनाए रखने के लिए उचित सजा देने के अदालत के कर्तव्य पर जोर दिया था।

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About the Author: Neha Pandey

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