मध्यप्रदेश की सतना की अदालत ने जघन्य हत्या के सनसनीखेज मामले में महज 17 महीने में सुनवाई पूरी कर दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इंदूकांत तिवारी ने आरोपी सूरज उर्फ दुर्गेश चौधरी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के मुताबिक रामना टोला में 16 जुलाई 2021 की शाम लगभग 7 बजे बच्चों के बीच विवाद हुआ था। इसी मामले पर रात लगभग 11 बजे रामना टोला में लवली स्कूल के पास दुर्गेश उर्फ सूरज चौधरी ने धर्मेन्द्र चौधरी के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। सूरज उर्फ दुर्गेश चौधरी तथा उसके साथी राजकुमार ने धर्मेंद्र की बुरी तरह पिटाई की। उसी बीच दुर्गेश चौधरी ने धर्मेन्द्र चौधरी के पेट, पीठ और पसलियों में चाकू घोंप दिया और इलाज के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई थी।
वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी राजकुमार चौधरी को अदालत ने फरार घोषित करते हुए इसी साल 14 दिसंबर को उसके विरूद्व स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।