दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने वाली अर्जी में कहा है शराब नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से पूछताछ करना बाकी है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी तक उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने इतने फोन क्यों बदले।
ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि पिछली हिरासत अवधि के दौरान मनीष सिसोदिया से एक आईएएस अधिकारी और आबकारी आयुक्त सहित तीन लोगों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। इस पूछताछ के बाद कुछ और सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया से लिए जाने हैं।
सिसोदिया के वकील ने फोन बदलने के सवाल के इस आधार पर रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी अपने रिमांड में इस बिंदु का उल्लेख किया है। सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि ईडी को उनकी आगे की रिमांड को सही ठहराने के लिए कुछ और ठोस तर्क रखने चाहिए, अन्यथा मनीष सिसोदिया को ईडी की रिमांड में भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के तर्क और तथ्यों को तरजीह देते हुए पांच दिनों की रिमांड मंजूर कर दी।