दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी के पूरक आरोपत्र पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट 27 जनवरी को संज्ञान लेगा। ईडी ने पूरक आरोपत्र में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया है। ED ने मामले में इस मामले में 13,657 हज़ार पेज की चार्जशीट दाखिल किया है।ईडी ने अदालत में कहा है कि पूरक आरोपत्र लगभग 5 हज़ार पेश की है, पूरक आरोपत्र में CBI की 8 हज़ार पेज की चार्जशीट को भी शामिल किया गया है। वही ईडी ने अदालत को बताया है कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है।
इसी मंगलवार को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पांच आरोपियों को अंतरिम ज़मानत दे दी है।
कोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम को अंतरिम ज़मानत दी है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 50 हज़ार के निजी बांड पर अंतरिम ज़मानत दी है। दरसअल आबकारी नीति मामले में पांचों आरोपियों को CBI ने गिरफ्तार नहीं किया था। वही कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों की नियमित ज़मानत पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया।
सीबीआई ने मामले में 10 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है, बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।सीबीआई ने चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह को आरोपी बनाया है।