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पटियाला हाउस कोर्ट से क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत, हर रोज 30 मिनट बात कर सकेंगे बाप-बेटे

Shikhar Dhawan, Patiala House Court

पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने धवन की पत्नी को उनके (धवन) के खिलाफ सोशल या प्रिंट मीडिया और दोस्तों एवं रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों के बीच अपमानजनक और झूठी सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने पत्नी को बच्चे और उसके पिता के बीच प्रतिदिन 30 मिनट के लिए वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है। क्रिकेटर धवन और उनकी पत्नी अगस्त 2020 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका भी दाखिल की है। पत्नी और उनका बच्चा विदेशी नागरिक हैं।

कोर्ट ने यह निर्देश क्रिकेटर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। धवन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने और उसके करियर को बर्बाद करने के लिए व्हाट्सएप पर उसके खिलाफ कथित अपमानजनक और झूठे संदेश प्रसारित करती रहती हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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