प्रतिबंधित आतंकी गिरोह इंडियन मुजाहिदीन के एक सरगना यासीन भटकल पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप निर्धारित कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भटकल के खिलाफ राष्ट्रदोह के पर्याप्त साक्ष्य हैं। भटकल के खिलाफ भारत में न्यूक्लियर धमाके की भी थी। और जिस इलाके में यह धमाका किया जाना था वहां से मुस्लिम आबादी को हटाने का भी प्लान बन चुका था।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप फिक्स करते हुए यह भी कहा कि यासीन भटकल पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के साक्ष्य पाए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए हैं।
कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारत गणराज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप तय पाए जाते हैं। इसलिए इन सभी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया लगता है आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची। कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल कई भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा हैं
कोर्ट ने यह भी कहा यासीन भटकल की चैट से सूरत में न्यूक्लियर बम प्लानिंग के बारे में खुलासा होता है, और ब्लास्ट से पहले वहां से मुसलमानों को हटाने की योजना भी बनाई थी।
कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल न केवल एक बड़ी साजिश में शामिल था बल्कि IED को बनाने में भी मदद की थी।