इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को कृष्ण जन्मभूमि या भगवान कृष्ण की जन्मस्थली घोषित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने एक वकील महेक माहेश्वरी और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
इससे पहले पीठ ने 4 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जनहित याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसे कृष्ण के जन्मस्थान स्थल पर बनाया गया था।
याचिकाकर्ता ने मांग की कि ज़मीन “हिंदुओं को सौंप दी जाए और कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान भूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक उचित ट्रस्ट बनाया जाए”।
याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरचना की खुदाई की भी प्रार्थना भी की थी।