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केरल सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कैरी बैग पर लगी रोक हटाई

केरल हाईकोर्ट से मंगलवार को केरल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले केरल सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस एन नागरेश की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केरल सरकार के पास इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अदालत केरल सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
1 जनवरी, 2020 से केरल में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो गया है। केरल सरकार 11 प्रकार के प्लास्टिक पर
प्रतिबंधित किया था, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग (मोटाई की परवाह किए बिना), प्लास्टिक शीट (टेबल स्प्रेड), थर्मोकोल, स्टायरोफोम प्लेट, कप, सजावट, सिंगल-यूज प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, व्यंजन , स्टिरर, प्लास्टिक कोटेड पेपर कप, प्लेट, पेपर बाउल, कोटेड पेपर बैग, बिना बुने हुए बैग, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक बंटिंग, प्लास्टिक पीने के पाउच, और गैर-ब्रांडेड प्लास्टिक जूस पैकेट। यह प्रतिबंध पालतू बोतलों, प्लास्टिक कचरा बैग, पीवीसी फ्लक्स उत्पादों और प्लास्टिक के पैकेटों पर भी लागू था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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