गुजरात के बनासकांठा जिला निवासी युवक ने एक अजीबो-गरीब मांग गुजरात उच्च न्यायालय के सामने रखी। युवक की मांग थी की उसकी प्रेमिका को पति की कस्टडी से छुड़ाकर उसे सौंप दी जाये। इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए युवक को पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
युवक के वकील ने कोर्ट को बताया की उसकी प्रेमिका अपने पति के साथ नहीं रहती। वही काफी लम्बे समय से अपने प्रेमी के साथ लाइव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। दोनों ने लिव-इन रिलेशनशिप के एग्रीमेंट पर साईन भी कर दिया है। इसलिए कोर्ट को युवती की कस्टडी प्रेमी को दे देनी चाहिए।
इस दलील को नकारते हुए पीठ ने कहा “भले युवती अपनी मर्ज़ी के अनुसार प्रेमी के साथ रहती हो। परन्तु उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ है। इसलिए उसकी कस्टडी प्रेमी को नहीं दी जा सकती “