ENGLISH

गुजरात हाई कोर्ट ने जांच में तीन बार नपुंसक साबित हुए रेप के आरोपी को दी जमानत

गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए ने जांच में तीन बार नपुंसक साबित हुए रेप के आरोपी को दी जमानत। आरोपी 55 साल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है। उसने अदालत के सामने दलील दी थी कि वह जांच के दौरान तीन बार अपनी मर्दानगी दिखाने में विफल रहा। आरोपी प्रशांत धानक को 23 दिसंबर, 2022 को एक 27 साल महिला की शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रशांत ने मॉडलिंग का काम दिलाने का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया।

आरोप है कि पिछले साल नवंबर में विजय चौराहे के पास एक होटल में यह वारदात हुई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया कि एक नपुंसक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज की गई।

गुजरात हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि रेप केस दर्ज होने के बाद महिला की मेडिकल जांच की गई थी। व्यक्ति की जांच के लिए वीर्य एकत्र करने का प्रयास किया गया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि तीन बार किया गया लेकिन तीनों बार यह प्रयास विफल रहे। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट दावा किया गया है कि शख्स की जांच में पता चला कि उसमें न तो इरेक्शन था और न ही वीर्यस्खलन।

इससे पहले धनक को शहर की सत्र अदालत ने 2 मार्च को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत मांगी थी।

वकील ने आरोप लगाया कि फोटोग्राफर का बचाव करते हुए कहा कि मॉडल उससे पैसे की मांग कर रही थी, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं हुई, तो प्राथमिकी दर्ज की गई। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कि यह एक झूठी शिकायत थी।

Recommended For You

About the Author: Meera Verma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *