झारखंड की बोकारो कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को 2 व्यक्तियों को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला बोकारो के चंदन कियारी थाने में दर्ज किया गया था, जहां दोषियों ने 35 वर्षीय एक लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह एक ईंट भट्ठे से आ रही थी। उन्होंने उसका वीडियो भी शूट किया और उसे वायरल कर दिया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, योगेश कुमार सिंह ने दुलाल कालिंदी (31) और धनु केवर्त (25) को आईपीसी की धारा 376 (डी) और आईटी अधिनियम की धारा 66ई और 67ए के तहत दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने मीडिया को बताया कि “अदालत ने 2 आरोपियों दुलाल कालिंदी और धनुर केवर को दोषी पाया और इसलिए उन्हें 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों को आईटी एक्ट के तहत और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।