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बंबई हाईकोर्ट: साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में डॉ अनाहिता पंडोले के खिलाफ जनहित याचिका हुई खारिज

बंबई हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में डॉ अनाहिता पंडोले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। अनाहिता पंडोले को साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वह 4 सितंबर, 2022 को मुंबई के पास दुर्घटना के समय मिस्त्री की कार चला रही थी।

पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने 6 जनवरी को कहा कि पुलिस ने साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में 152 पन्नों का सबूत पेश किया था। महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने दुर्घटना के दिन डॉक्टर पंडोले के खिलाफ लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। पालघर पुलिस के मुताबिक, मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में चार लोग सवार थे। मिस्त्री समेत दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मिस्त्री के अलावा एक अन्य मृतक की पहचान जहांगीर दिनशा पंडोले के रूप में हुई है। पालघर पुलिस ने कहा कि जिस कार में साइरस मिस्त्री यात्रा कर रहे थे, वह ओवरस्पीडिंग के कारण नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। मिस्त्री, जो टाटा संस के छठे अध्यक्ष थे, को अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया था। रतन टाटा द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद उन्होंने दिसंबर 2012 में अध्यक्ष का पद संभाला था। एन चंद्रशेखरन ने बाद में टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

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About the Author: Meera Verma

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