मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को जारी एक परिपत्र में सभी न्यायिक अधिकारियों को त्योहारों के दौरान तीसरे पक्ष से किसी भी प्रकार के गिफ्ट हैम्पर्स/ पटाखों के बक्से/ या मिठाई के बक्से को स्वीकार करने से परहेज करने का निर्देश दिया।
अदालत के अनुसार, अधिकारियों को जिला न्यायपालिका में सेवा करते समय सख्त अनुशासन और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
“तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जिला न्यायपालिका में सेवारत सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपहार हैम्पर्स/ पटाखों के बक्से/ मिठाई के बक्से को स्वीकार न करें और जिला न्यायपालिका में सेवा करते समय सख्त अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें। उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।”
ये निर्देश तब जारी किए गए जब रजिस्ट्री को पता चला कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ न्यायिक अधिकारी तीसरे पक्ष से उपहार प्राप्त कर रहे थे। रजिस्ट्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के कार्यों से पूरे राज्य की न्यायपालिका की बदनामी हुई है।