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स्विगी, ज़ोमैटो नहीं, बच्चों को उनकी माँ द्वारा बनाया खाना खाने दें: केरल HC ने दिया सुझाव

Kerala High Court

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही के एक मामले की सुनवाई करते हुए बच्चों के लिए घर का बना भोजन उपलब्ध कराने के महत्व को बताया हैं। अदालत ने माता-पिता को सलाह दी कि वे उन्हें स्विगी और ज़ोमैटो जैसे रेस्तरां से खाना ऑर्डर करने से रोकें।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने माता-पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्विगी और ज़ोमैटो जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर करने की अनुमति देने के बजाय बाहर खेलने और उनकी माताओं द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए प्रेरित करें।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा, ”’स्विगी’ और ‘ज़ोमैटो’ के माध्यम से रेस्तरां से खाना खरीदने के बजाय, बच्चों को उनकी माँ द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने दें।”

इस बीच, न्यायाधीश ने उचित पर्यवेक्षण के बिना अपने नाबालिग बच्चों को मोबाइल फोन देने से जुड़े संभावित खतरों के बारे में माता-पिता के लिए एक चेतावनी नोट जारी किया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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