इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2022 में आदर्श आचार संहिता और कोविड मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए सपा (समाजवादी पार्टी) प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी (राष्ट्रीय लोक दल) प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ एक स्थानीय अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति राज वीर सिंह की पीठ ने रोक जारी करते हुए राज्य के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2024 के लिए निर्धारित की है।
दोनों के खिलाफ 2022 में ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। अखिलेश यादव और अन्य ने आरोप पत्र और पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।