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राधा स्वामी सत्संग भवन विध्वंस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मूल भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड मांगा

Allahabad HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के दयालबाग क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग भवन को ढहाए जाने के मामले में जमीन के स्वामित्व का मूल रिकॉर्ड मांगा है।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की और अधिकारियों को तब तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देने वाली राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। राज्य के वकील ने पहले याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि निर्माण सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करके किया गया था।

24 सितंबर को जब राजस्व विभाग की टीम विवादित इमारत को गिराने के लिए मौके पर गई थी, तब हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे।

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About the Author: Neha Pandey

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