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सुशांत सिंह राजपूत मामला: बॉम्बे उच्च न्यायलय ने रिया चक्रवर्ती और परिवार के खिलाफ एलओसी रद्द कर दी

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने उनके खिलाफ जारी 2020 एलओसी को रद्द कर दिया।

रिया ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा में बाधाओं और अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में चुनौतियों का हवाला देते हुए अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

पिछली कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने केवल एक एफआईआर के आधार पर एलओसी जारी करने के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पूछताछ की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह वित्तीय धोखाधड़ी का मामला नहीं है, जहां लेनदेन की प्रकृति को समझने में वर्षों लग सकते हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने कहा कि साढ़े तीन साल बीत चुके हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अब तक आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए था।

दिसंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें एक कंपनी के प्रचार कार्यक्रम के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई।

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। प्रारंभ में, मुंबई पुलिस ने जांच की और आकस्मिक मृत्यु का संकेत देते हुए एक रिपोर्ट दर्ज की। हालाँकि, राजपूत के पिता ने बिहार में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजपूत की प्रेमिका और उसके परिवार ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर रिया और उनके परिवार की जांच कर रहा है। इसके अलावा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन दावों की जांच कर रहा है कि रिया नशीली दवाओं के सेवन में शामिल थी और हो सकता है कि उसने राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराई हो। रिया को एनसीबी ने सितंबर 2020 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में एक महीने बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।

दिशा सालियान 8 जून, 2020 को मलाड में एक आवासीय फ्लैट की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मृत पाई गईं। मुंबई पुलिस ने उनके मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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