ENGLISH

लखीमपुर खीरी मामला:आशीष मिश्रा को फ़िलहाल राहत नही, जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई

Lakhimpuri

लखीमपुर खीरी हादसा मामले में केंन्द्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और आरोपी आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 19 जनवरी को सुनवाई करेगा।

बुधवार 11 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके है। ट्रायल कोर्ट ने बताया है कि 200 गवाह है, 27 सीएफएस एल रिपोर्ट है ऐसे में पांच साल लग सकते हैं।

इसी मामले में दूसरे पक्ष की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कुछ गवाहों पर हमला हुआ है कुछ को धमकी दी गई है, लगातार डे टू डे (रोजाना) सुनवाई की जा सकती है। जिसपर यूपी सरकार ने कहा कि गवाहों पर कोई हमला नहीं हुआ। प्रशांत भूषण ने कहा पहले मुख्य गवाहों और चश्मदीद गवाहों की गवाही कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस मामले की सुनवाई अब 19 जनवरी को करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत रद्द होने के फैसले को आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *