महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को के खिलाफ शनिवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की |
CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
दरअसल 12 दिसम्बर को दिए आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को ज़मानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी ताकि सीबीआई इस दरम्यान इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके।
इससे पहले नवंबर में मुंबई की विशेष अदालत में अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ अनिल देशमुख ने बॉम्बेहाई कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की थी। जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब सीबीआई ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।