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गुजरात और उत्तराखण्ड को बड़ी राहत, समान नागरिक संहिता के खिलाफ SC में दाखिल याचिकाएं खारिज

समान नागरिक संहिता.

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को गुजरात सरकार और उत्‍तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लागू करने के लिए गुजरात और उत्‍तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटियों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्‍या है? संविधान के अनुच्‍छेद आर्टिकल 162 के तहत राज्‍यों को कमेटी बनाने का अधिकार है और इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की है।

सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्‍तराखंड में कमेटी गठ‍ित करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचीका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कमिटी गठित करने के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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