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ज्ञानवापीः मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Gyanvapi

मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपनी सहमति दे दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी प्रबंधन समिति की अपील की है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की याचिका मेंटेनेबुल है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम इसे मुख्य मामले के साथ टैग करेंगे।”

शीर्ष अदालत में याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर की गई थी, मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।

पिछले साल 19 दिसंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस स्थान पर एक मंदिर की “पुनर्स्थापना” की मांग करने वाले 1991 के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जहां ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है।

हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी विवादित स्थान का “धार्मिक चरित्र” केवल अदालत द्वारा तय किया जा सकता है।

इसने पांच संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया था – रखरखाव पर और मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ भी – मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा वर्षों से दायर की गई थी।

एचसी ने माना था कि जिला अदालत के समक्ष दायर मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है, जो 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में आए स्थान के “धार्मिक चरित्र” के “रूपांतरण” पर रोक लगाता है। .

यह मुकदमा काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था। मुस्लिम वादियों ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का हवाला देते हुए इसकी स्थिरता को चुनौती दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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