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सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों पर हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, यूपी सरकार को मिली बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव मामला

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव मामले में राज्य सरकार को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपने कमीशन नियुक्त कर दिया है? और आप ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर क्या कर रहे हैं? जिसपर यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आयोग ने काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दूसरे पक्ष नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

दरसअल, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने पिछले मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए साफ कहा निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट न हो तब तक आरक्षण नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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