बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर केंद्र सरकार द्वारा पाबंदी लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। सोमवार को याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचीका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। जिसपर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो 6 फरवरी को सुनवाई करेंगे।
वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की है। शर्मा ने बीबीसी की डाक्यूमेंट्री पर लगी कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसे रिकॉर्डेड तथ्य और सबूत हैं, जिनका उपयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जा सकता है।याचिका में मांग की गई है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट कोर्ट में तथ्य आधारित गहन जांच पड़ताल की जाए और उसके आधार पर कोर्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे, जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार हैं।