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मनी लांड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर SC ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचीका पर गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।

सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाख़िल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी है। दअरसल 4 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सतेंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा जैन की जमानत याचिका खारिज करने में कोई त्रुटि नजर नही आती है। यह कहते हुए अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। जैन ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी, जिसमें अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दायर अपने जवाब में एजेंसी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

दरसअल सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

सत्येंद्र जैन को एजेंसी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सतेंद्र जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है।

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About the Author: Meera Verma

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