मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भाजपा की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर
के भोपाल से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने पिछले दो मामलों का भी हवाला दिया, जिसमें आवेदन में उठाए गए मुद्दों का निपटारा किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
दरसअल भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP ACT) की धारा 123 का उल्लंघन करते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक भाषण दिए थे और धार्मिक भावनाओं को भड़काया था।
कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को प्रारंभिक मुद्दे पर बहस करने के लिए बार-बार अवसर दिए गए थे। जिसके बाद निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है।
प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस के दिग्गज और दो बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बड़े अंतर से हराया था।