पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी की बांदा जिला जेल में दिल के दौरे से हुई मौत के बाद अब्बास अंसारी ने पिता की कब्र पर फातेिहा पढ़ने की इजाजत मांगी थी। अब्बास अंसारी ने उसी दिन पिता मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था।
अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ने की इजाजत देदी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज ही कासगंज जेल से निकाल गाजीपुर ले जाया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अब्बास अंसारी पर गंभीर किस्म के आरोप हैं।
इस पर अदालत ने कहा कि अब्बास राहत के दिनों यानी 10, 11 और 12 अप्रैल के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहेगा। साथ ही उस पर मीडिया से बात-चीत करने या बयान देने पर भी पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर किसी अन्य के पास के हथियार नहीं रहेगा। उसे फातेहा पढ़ने और परिवार से मिलने की इजाजत है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश की अनदेखी नहीं करेगा।
पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जिला जेल में ह्रदयाघात के कारण 28 मार्च को हो गई थी।
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