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स्वच्छ यमुना मिशन की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- एनजीटी से संपर्क कीजिए

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गंगा और यमुना नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से संपर्क करने के लिए कहा।

पीठ ने कहा, “आप एनजीटी में क्यों नहीं जाते? इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है। हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”

शीर्ष अदालत नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी के निर्देश देने की मांग करने वाली स्वामी गुरचरण मिश्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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