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2007 नफरत फैलाने वाला भाषण: सुप्रीम कोर्ट एसपी नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई जल्द सुनवाई को तैयार, बुधवार को होगी सुनवाई

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को खान को याचिका पर सुनवाई करेगा।

निचली अदालत ने 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण और अपमानजनक भाषा से जुड़े एक मामले के संबंध में खान को आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था।
आवाज का नमूना एक सीडी पर खान के रिकॉर्ड किए गए भाषण के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए मांगा गया है, जो उन्होंने 2007 में रामपुर के टांडा इलाके में एक सार्वजनिक सभा के दौरान दिया था।

खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और रामपुर में ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।
टांडा पुलिस स्टेशन में 2007 में एससी/एसटी एक्ट के तहत खान के खिलाफ धीरज कुमार शील नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में खान पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री

मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।

रामपुर में दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 171-जी (चुनाव के संबंध में गलत बयान) लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने खान के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लागू किया था।

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About the Author: Neha Pandey

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