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2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई 31 तक की स्थगित

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सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता से संबंधित आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

खालिद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बहस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कहा कि पीठ दोपहर के भोजन के बाद उठ रही थी। इस मामले को यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त, 2023 को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं, उन पर फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिसमें 53 मौतें हुईं और 700 से अधिक घायल हुए। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई।
सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने हिंसा में अपनी कोई आपराधिक भूमिका न होने और अन्य आरोपियों के साथ कोई षड्यंत्रकारी संबंध न होने का दावा करते हुए जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसमें उनके भाषण की गणना की प्रकृति पर जोर दिया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद, तीन तलाक, कश्मीर, मुसलमानों के कथित दमन और सीएए और एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों को संबोधित किया गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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