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न्यूज़क्लिक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक उनका जवाब मांगा है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने अदालत को बताया कि दोनों व्यक्ति वर्तमान में हिरासत में है।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड के खिलाफ पुरकायस्थ और चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की भी मांग की। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ या गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर धन प्राप्त करने के आरोप में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किए हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष भड़काने के इरादे से न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी मात्रा में फंडिंग मिली। इसमें पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह, पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है।

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About the Author: Neha Pandey

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