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आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Satyendar Jain

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आप नेता को तुरंत जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया। फिलहाल वह मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं।
17 जनवरी को, पीठ ने जैन के वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर विचार करने के बाद जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
8 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए जैन को दी गई अंतरिम जमानत को अगली सूचना तक बढ़ा दिया था। प्रारंभिक अंतरिम जमानत 26 मई, 2023 को दी गई थी और बाद में इसे कई मौकों पर बढ़ाया गया था।
जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 6 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह चिंता व्यक्त करते हुए कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शर्तों का पालन नहीं कर सकते हैं।
जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 14 फरवरी, 2015 और 31 मई, 2017 के बीच चल संपत्तियां हासिल कीं, जिसके लिए वह संतोषजनक लेखांकन प्रदान नहीं कर सके। जैन को 30 मई, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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