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मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को बड़ी राहत, एंटीलिया बम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Supreme Court, Manipur

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें एंटीलिया बम मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया था।न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह घटना 25 फरवरी, 2021 को सामने आई, जब मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास, जिसे ‘एंटीलिया’ के नाम से जाना जाता है, के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी की मिली थी।

इसके बाद, 5 मार्च, 2021 को, व्यवसायी मनसुख हिरन, जो उक्त एसयूवी से जुड़े थे, निकटवर्ती ठाणे क्षेत्र में स्थित एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।

प्रदीप शर्मा ने साथी पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मिलकर मुंबई पुलिस के एनकाउंटर दस्ते का गठन किया।
एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने और मनसुख हिरन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे हैं।

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About the Author: Neha Pandey

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