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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका फिलहाल कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खड़ी फसलों के लिए कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के संबंध में फिलहाल कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा पर रिपोर्ट मांगी है। यह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा

अदालत को सूचित करने के बाद आया है कि सीडब्ल्यूएमए की बैठक सोमवार के लिए निर्धारित है। पीठ ने कहा
“हमारे पास इस मामले पर कोई विशेषज्ञता नहीं है। एएसजी ने बताया कि अगले पखवाड़े के लिए पानी के डिस्चार्ज पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण सोमवार को बैठक कर रहा है।” पीठ,ने यह भी कहा, “हम पाते हैं कि सीडब्ल्यूएमए के लिए यह उचित होगा कि वह अपनी रिपोर्ट पेश करे कि जल निर्वहन के लिए जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं।”

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की याचिका की आलोचना की है, जिसमें खड़ी फसलों के लिए प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की याचिका को “पूरी तरह से गलत” करार दिया।

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About the Author: Neha Pandey

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