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Cute Chief-Cane in Hand: सीजेआई ने हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों से कहा- प्रोटोकॉल-प्रिविलेज नहीं हैं

Supreme-Court CJI

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों की प्रोटोकॉल सुविधाएं विशेषाधिकार नहीं हैं। इन सुविधाओं का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि इससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की आलोचना हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने पर आपत्ति जताते हुए सीजेआई ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में यह बात कही।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के जीएम को लिखे गए 14 जुलाई के पत्र का हवाला देते हुए सीजेआई ने कहा, “इस घटना ने न्यायपालिका के भीतर और बाहर बेचैनी पैदा कर दी है।” हालांकि, हाई कोर्ट को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए सीजेआई ने अपने पत्र में संबंधित जज के नाम का जिक्र नहीं किया है. पत्र में केवल इतना कहा गया है कि रेलवे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीजेआई ने लिखा, हाई कोर्ट के अधिकारी को रेलवे कर्मी से स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत नहीं है।

सीजेआई ने पत्र में कहा है कि जजों को दी गई प्रोटोकॉल सुविधा को विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए। न्यायिक प्राधिकारियों को, चाहे वे पीठ में हों या नहीं, अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, मैं अपनी इस चिंता को अपने सभी सहयोगियों के साथ साझा करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिख रहा हूं। न्यायपालिका के भीतर आत्मनिरीक्षण और परामर्श आवश्यक है।

8 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज नई दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने पैंट्री कार में उचित सेवा नहीं मिलने और बार-बार प्रयास के बावजूद पैंट्री मैनेजर से बात नहीं हो पाने पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने को कहा था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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