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जालसाजी मामला: SC ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी

SUPREMECOURT, Jagdish Tytler

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फर्जी पत्र मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और व्यवसायी अभिषेक वर्मा के खिलाफ मुकदमा समाप्त करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “प्रार्थना के अनुसार समय के विस्तार को वर्तमान में दी गई अनुमति से अलग रखा जाए।”

जालसाजी मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।मामले की सुनवाई दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में चल रही है।

अजय माकन ने शिकायत की कि उनके लेटरहेड पर कारोबारी अभिषेक वर्मा ने 2009 में बिजनेस वीजा नियमों को आसान बनाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को एक फर्जी पत्र लिखा था।सीबीआई ने वर्मा और टाइटलर के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि टाइटलर ने एक चीनी दूरसंचार कंपनी को धोखा देने के लिए वर्मा के साथ “सक्रिय रूप से मिलीभगत” की थी और कांग्रेस नेता ने सबसे पहले कंपनी के अधिकारियों को एक “फर्जी और जाली” पत्र दिखाया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह माकन द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया था।

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About the Author: Neha Pandey

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