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Delhi Excise case: बीआरएस नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 20 नवंबर तक ईडी नही जारी करेगा समन

Supreme Court

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को 20 नवंबर तक समन जारी नही करेगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सलाह दी, “इस बीच उन्हें फोन न करें।” एएसजी राजू ने पीठ को आश्वासन दिया कि कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

पीठ ने 20 नवंबर को एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर अगली सुनवाई करेगा।
15 सितंबर को, ईडी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कविता को जारी किए गए समन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15

सितंबर को एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 सितंबर को समन जारी किया था।उन्होंने अपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत ईडी को नोटिस या समन जारी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। पीएमएलए की धारा 50 अन्य चीजों के अलावा समन, दस्तावेज पेश करने और साक्ष्य देने के संबंध में अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है।

आवेदन में 4 सितंबर के समन या किसी अन्य समन के क्रियान्वयन और “उससे संबंधित सभी दंडात्मक उपायों” पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

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About the Author: Neha Pandey

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