सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस हिमा कोहली और एएस बोपन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच जाने की छूट दे दी, लेकिन खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाले कोर्ट के समर वेकेशन के बाद की जा सकती है।
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका के निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ख़ालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, गैरकानूनी विधानसभा, दंगा करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई आरोप लगाए गए थे। तब से वह जेल में ही है।