सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।
अदालत ने इस स्तर पर सीबीआई की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया।
सीबीआई ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पर रोक लगाने की मांग की है।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से रोक हटाने का आग्रह किया।
सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है।इससे पहले इनकम टैक्स उनके खिलाफ सर्च कर चुका है।