सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राघव मगुन्टा को अंतरिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
एएसजी एसवी राजू ने अंतरिम जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
एएसजी एसवी ने पीठ को बताया कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी की नियमित जमानत खारिज की जाती है और फिर पत्नी के स्वास्थ्य के लिए एक और जमानत भी खारिज की जा चुकी है। इसके बावजूद उसको अंतरिम जमानत दे दी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मगुंटा राघव रेड्डी को ईडी ने 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था।