जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसे मामले प्रचार के लिए याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। इसी हिदायत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन पर सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के एमडी एग्नोस्टो थियोस द्वारा सीमाओं पर सभी बैरिकेडिंग हटाने और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कथित हिंसा रोकने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
जनहित याचिका में सोशल मीडिया खातों को अनब्लॉक करने और किसानों के खिलाफ “अवैध कृत्यों” में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इसमें प्रदर्शनकारी किसानों की उचित मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
पीठ नेटिप्पणी की कि अखबारों में छपी खबरों के आधार पर केवल प्रचार के लिए ऐसी याचिकाएं दायर न करें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी इस पर गौर किया है और निर्देश दिए हैं। सावधान रहें… आप आत्म चिंतन भी करें , ये जटिल मुद्दे हैं।