ENGLISH

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेटः सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका भी कर दी खारिज

Abdulla Azam , Azam Khan, Rampur, Supreme Court

समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्लाह आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा अपने आदेश में बदलाव करने की कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इसलिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

दअरसल,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। उन्होंने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।

हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा था। इसके बाद एक बार फिर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट से अपने ही आदेश पर पुनर्विचार की याचिका लगाई थी। जो फिर खारिज कर दी गई।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *