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गैंगस्टर एक्ट मामला: SC ने अफजाल अंसारी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी सजा को निलंबित करने की मांग वाली अयोग्य सांसद अफजल अंसारी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली अफजल अंसारी की याचिका का विरोध किया है।

अफजल अंसारी, जिनका प्रतिनिधित्व अभिषेक मनु सिंघवी और वकील जुबैर अहमद खान ने किया था, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती दी है, जिसने उन्हें गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

बाद में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, गाज़ीपुर की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अफ़ज़ल अंसारी को ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया और 4 साल कैद की सजा सुनाई।

बाद में वह इस मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी लेकिन मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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