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गूगल एनसीएलएटी के अंतरिम आदेश पर रोक चाहता है, जिसने उसे 19 जनवरी तक जुर्माने की राशि का 10% जमा करने और CCI जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार करने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में गूगल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि यह जुर्माना बिना किसी सबूत के और दागी जांच के जरिए लगाया गया। उन्होंने कहा कि एनसीएलएटी ने अप्रैल में गूगल की अपील पर सुनवाई की, जिससे सीसीआई के जुर्माने के खिलाफ गूगल की याचिका प्रभावहीन हो जाएगी।
 
					




 
								 
								 
								