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हिमाचल के डीजीपी की याचिका पर सुनवाई बुधवार को

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद से हटाए जाने को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कुंडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों को स्वीकार किया और याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
रोहतगी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2023 को राज्य सरकार को उनका स्थानांतरण करने का निर्देश देने से पहले पुलिस अधिकारी को अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कुंडू को आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया था। 26 दिसंबर को उच्च न्यायालय के फैसले ने राज्य सरकार को एक व्यवसायी की जान को खतरे की शिकायत की जांच पर किसी भी संभावित प्रभाव को रोकने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख और कांगड़ा पुलिस अधीक्षक दोनों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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