
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा क्रॉस-चेकिंग से संबंधित मामले की सुनवाई अगले मंगलवार यानी 16 अप्रैल को की जाएगी।
वीवीपेट से सत्यापन की याचिकाएँ आज मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गईं। चूंकि पीठ एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी, इसलिए पीठ ने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।
पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भोजनावकाश के लिए उठने से पहले यह कहा कि, “ईवीएम मामले में, हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अगले मंगलवार की सूची में ऊपर आएगा”।
लगभग एक सप्ताह पहले, इस मामले का उल्लेख एनजीओ-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा किया गया था जिसका उल्लेख न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने किया था। उक्त अवसर पर, न्यायाधीश ने रोस्टर और मामलों को सूचीबद्ध करने के तरीके को देखते हुए इसे अगले सप्ताह (यानी 2 सप्ताह के बाद) उठाए जाने की संभावना का संकेत दिया था।
कोर्ट-कचहरी की खबरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करेंः
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट देश की अन्य हाईकोर्ट की खबरें ओपिनियन-एनालिसिस