2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल की है। 2019 में निचली अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सज़ा दी थी, जबकि इसी साल 29 मार्च को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया था।
पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचीका दाखिल की है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ( राजस्थान सरकार) ने भी इस मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का फैसला किया था.।मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने कहा था राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी।
दरसअल साल 2008 की मई में जयपुर में सिलसिले वार 8 ब्लास्ट हुए थे। इन सीरियल ब्लास्ट में 71 जानें गई थीं और 185 लोग घायल हो गए थे। साल 2019 में जयपुर की निचली अदालतों ने चार आरोपियों को दोषी माना था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। वही पिछले महीने ही इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और दोषियों को बरी कर दिया था।